अगर आप सामान्य, SC या ST वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें यह योजना चार साल पहले बंद हो गयी थी। लेकिन इस योजना को अब फिर से लागू किया जा रहा है, जिससे सामान्य और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियों को 20,000 रुपये का आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह योजना पहले सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए सीमित थी, लेकिन अब इसे अन्य वर्गों के लिए भी खोल दिया गया है। आइये जानते हैं बेटी की शादी में सरकार की तरफ विवाह हेतु अनुदान पाने के लिए इस योजना में आवेदन कैसे करें, कौन पात्र है –
मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना 2025 –
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य और अनुसूचित जाति (एससी) वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना को पुनः शुरू किया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रत्येक बेटी की शादी पर ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
- वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹56,460 निर्धारित की गई है।
- ऐसे परिवार जिसमे दिव्यांग महिला या पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला हैं तो आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक आवेदन किये जा सकते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन तहसील द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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ताजा समाचार –यह योजना 2021-22 में बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे पुनः शुरू किया गया है। यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ है। आवेदनकर्ता जन सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। |
ऐसे करें मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना में आवेदन –
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम में लाभार्थी द्वारा स्वयं आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है –
- Step 1 – सबसे पहले इस योजना आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएँ
- Step 2 – होम पेज पर ही आपको सभी लिंक दिखाई पड़ेंगे – इसमें नया पंजीकरण करने के लिए “अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन” लिंक को खोलना है –
- Step 3 – अगले पेज में आवेदन का आधार नंबर भरना है, फिर कैप्चा कोड भरकर कंसेंट बॉक्स पर टिक करके एंटर कर देना है।
- Step 4 – रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसकी सहायता से होम पेज पर दिए गए आवेदनकर्ता लॉगिन ऑप्शन को खोलना है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरकर “रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ टी पी भेजें” बटन पर क्लिक करे –
- Step 5 – लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म को अच्छे से भरकर सबमिट कर दें। यहाँ से आपका आवेदन विभाग द्वारा जांच हेतु चला जाएगा, किसी गलती होने पर पोर्टल पर संसोधन का भी विकल्प है।
आवेदन सफलता पूर्वक वेरीफाई होने के बाद आवेदन करता के बक खाते में सरकार द्वारा अनुदान का पैसा भेज दिया जाएगा।
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- बैंक खाता विवरण – पासबुक
- फोटो और पहचान पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- निराश्रित महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड
योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन प्रिंट करें वाले लिंक को खोलें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबरभरकर सबमिट करें। फॉर्म का pdf डाउनलोड हो जाएगा।
शादी अनुदान का पैसा कब तक आएगा
आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच होने के बाद, धनराशि जारी की जाती है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर चेक की जा सकती है। आमतौर पर आवेदन स्वीकृत होने के 30 से 45 दिनों के भीतर पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि, प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है यदि दस्तावेज अधूरे हों या आवेदन में कोई त्रुटि हो।
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शादी अनुदान हेल्पलाइन नंबर
महत्वपूर्ण लिंक –
यूपी शादी अनुदान योजना | ऑफिसियल वेबसाइट खोलें |
योजना के सभी दिशा निर्देश पढ़ें | ऑफिसियल सूचना देखें |
शादी अनुदान हेतु नया पंजीकरण | न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक |
आवेदन फॉर्म भरें | आवेदक लॉग इन |
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