देश में बढ़ रही बेरोजगारों को देखते हुए केंद्र सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्ये सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इन दिनों राजस्थान सरकार की और से राज्य के पढ़े-लिखे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए एक खास शुरू की गयी है। mukhyamantri laghu udhyog protsahan yojana की मदद से राज्य के युवा रोजगार प्राप्त कर सकते है और लघु उद्योग को स्थापित कर सकते है।
इस योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसे राजस्थान सरकार की और से 2019 में लागु की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो कोई भी नागरिक अपना खुद का कोई छोटा का व्यवसाय शुरू कर रहा है उसे कम लागत पर लोन उपलब्ध करने है। जिसकी मदद से रोजगार हेतु आसानी से लोन मिल जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का मौका भी मिलेगा। आइये आज के इस आर्टिकल में आपको लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी देते है। जैसे की योजना की विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवदेन करने की प्रक्रिया आदि।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana राशि का विवरण
राजस्थान सरकार की और से चलाई जा रही इस योजना में ऋण राशि आवेदकों को अलग अलग श्रेणी के हिसाब से दी जाती है। जिसमे आपको ऋण की राशि के साथ साथ ब्याज भी भिन्न तरिके से चुकाना होता है। जिसकी जानकारी आपको एक तालिका के माध्यम से दर्शाई गयी है।
क्र संख्या | अधिकतम ऋण की राशि | ब्याज सब्सिडी |
1. |
25 लाख लोन राशि तक
|
8% |
2. | 25 लाख से 5 करोड़ रूपए की ऋण राशि | 6% |
3. | 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि तक | 5% |
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान के उद्देश्य –
राजस्थान सरकार की और से चलाई जा रही यह योजना राज्य के लोगो को काफी लाभ देने वाली है। इसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले बेरोजगार युवाओ खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी मदद से आप छोटा व्यवसाय, सेवा, उद्योग, खेती और पशुपालन जैसे काम में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है और इसके लिए आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे की राज्य में रहने वाले बेरोजगार आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद का कोई रोजगार शुरू करने के लिए ऋण ले सके।
ऋण अवधि एवं अवधि में छूट
राज्य सरकार की और से चलाई जा रही इस योजना में आवेदक को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपए एवं बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बैंको की तरह से अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक ऋण राशि प्रदान की जाएगी। आइये जानते है इस ऋण को कितनी अवधि में चुकाना होता है।
- ब्याज सब्सिडी की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज सब्सिडी केवल 5 वर्ष के लिए ही प्रदान की जाएगी।
- बैंक ऋण के लिए चुकाने में उधारको तकरीबन 6 महीने तक छूट दे सकते हैं।
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लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए। यह योजना मुख्य रूप इस राज्य में रहने वाले छोटे और गरीब किसानो, बेरोजगार युवाओ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए शुरू की गयी है। इसलिए इसका लाभ केवल वही ले सकता है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है और वह पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आवदेक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- लघु उद्योग स्थापित करने भूमि संबंधी दस्तावेज
- पासपोर्ट फोटो
- बैंक खाता
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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Online Apply
राजस्थान सरकार की और से शुरू की गयी इस खास योजना में आवेदन आप ऑनलाइन की मदद से भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे बताई गयी स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट ssoapps.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास लॉग इन ID नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करे।
- रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन करें।
- जैसे की आप लॉगिन करेंगे अगले पेज पर आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लोगो दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में Menu के ऑप्शन में New Application के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर वहाँ दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करके आगे बढे।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही भरे और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करे।
- इतना सब करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करे।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
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