मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत, बच्चों को पढ़ाई और पोषण के लिए जो पैसा मिलता है, वह सीधे उनके खाते में भेजा जाता है। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ अपना स्कूल कार्ड दिखाकर योजना का फायदा उठा सकते हैं। यह योजना सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं। इस पोस्ट में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म कैसे भरें, योजना का उद्देश्य, लाभ और ताज़ा अपडेट्स बताएंगे –
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 –
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही खास पहल है, जो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को न केवल 2500 रुपये हर महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण-पोषण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है।
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मृत माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और स्कूल में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होता है।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म कैसे भरें
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाना होगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र में अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, और माता-पिता के मृत्यु का प्रमाण पत्र भरना होगा। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और बच्चे की शिक्षा से संबंधित दस्तावेज़। फिर, यह फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
mukhyamantri bal seva yojana up पात्रता व नियम –
- यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, जैसे COVID-19 या अन्य किसी बीमारी के कारण हुई हो।
- योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।
- योजना के तहत लाभार्थी बच्चों के बैंक खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा डाले जाते हैं। मगर इसकी पेमेंट हर 3 महीने पर की जाती है।
- अगर इस योजना के तहत आने वाले बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और उसके पास कोई अभिभावक नहीं है, तो उसे रहने के लिए सरकारी बाल गृह में जगह दी जाएगी। वहां उसे रहने की सुविधा मिलेगी।
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