खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म online ऐसे भरें

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जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर गरीब परिवार को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल जैसे अनाज मिल सकें। योजना में लाभार्थी परिवारों के राशन कार्ड होते हैं जिनसे सरकारी राशन की दुकानों पर अनाज दिया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में फ्री अनाज मिल रहा है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नए राशन कार्ड हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है, इस पोस्ट में हम आपको online फॉर्म डाउनलोड करने व आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में बताएँगे –

Highlights

पोस्ट का टॉपिक खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नया फॉर्म कैसे भरें
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राजस्थान में जिन लोगों का नाम योजना में नहीं जुड़ा है।
आवेदन का विकल्प ऑनलाइन स्वयं / CSC द्वारा
ऑफिसियल वेबसाइट food.rajasthan.gov.in
आवेदन की डेट 26.01.2025 से शुरू

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म online (2025) –

राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। इसमें राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है –

  • स्टेप 1 – राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट food.rajasthan.gov.in खोलें
  • स्टेप 2 – होम पेज पर आपको महत्त्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएँ सेक्शन में सबसे ऊपर “खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन करें” लिंक दिख जाएगा, इसे खोलना है।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन करें

  • स्टेप 3 – अगले पेज में rrcc.rajasthan.gov.in वेबसाइट का पेज खुलेगा, इसमें खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म लिंक दिखेगी, इसे खोलना है।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म 

  • स्टेप 4 – ये करने के बाद आपको अगले पेज में अपना जिला और राशन कार्ड नंबर डालकर राशन कार्ड खोजें ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना है।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म online

इतना करने के बाद नए नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें सभी जरुरी डिटेल्स भर देना है, जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें।

आवेदन भरने के 30 दिनों के भीतर, आपको आवेदन अप्प्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा इसका स्टेटस आप https://rrcc.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

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आवेदन भरने हेतु आवश्यक दस्तावेज –

यदि आप अपना नाम, सरकार द्वारा चालू पोर्टल (khadya suraksha portal online) पर करवाना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजो की जरुरत पड़ सकती है –

  • परिवार का वर्तमान राशन कार्ड (जिसे खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना है)
  • गैस कनेक्शन है तो उसकी 17 अंको वाली एलपीजी आईडी)
  • केटेगरी प्रमाण पत्र (category certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • घुमन्तु अर्ध घुमन्तु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का श्रमिक कार्ड
  • UDID कार्ड
  • पेंशन PPO
  • भूमिहीन, सीमांत किसान, लघु किसान प्रमाण पत्र
  • यदि स्ट्रीट वेण्डर (पथ विक्रेता हैं तो) प्रमाण पत्र
  • शहरी घरेलु कामकाजी महिला प्रमाण पत्र

इन दस्तावेजों में कोई जरुरी नहीं है आपके लिए सब लागू हो। पोर्टल पर मौजूद विकल्पों के आधार पर हमने यहाँ पर अपडेट किया है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का फॉर्म डाउनलोड करें

आवेदन फॉर्म आप यदि पंचायत के द्वारा भरवा रहे हैं इसका पीडीऍफ़ फॉर्म भी आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर हमने उसका लिंक दे रखा है आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड लिंक – ग्रामीण क्षेत्र के लिए /  शहरी क्षेत्र के लिए  

ऐसे लोग नहीं कर सकते खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन –

  • यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर जमा करता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।
  • परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, या स्वायत्त संस्थान में नियमित पद पर कार्यरत है, या एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है, तो वह पात्र नहीं होगा।
  • परिवार के पास निजी उपयोग के लिए चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहन को छोड़कर) तो पात्रता समाप्त हो जाएगी।
  • यदि परिवार के पास लघु किसान की परिभाषा से अधिक कृषि भूमि है, तो वह इस योजना के दायरे से बाहर होगा।
  • परिवार की कुल सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक होने पर पात्रता समाप्त मानी जाएगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 वर्ग फुट से बड़ा मकान, शहरी नगर पालिका क्षेत्रों में 1500 वर्ग फुट से बड़ा मकान, नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्रों में 1000 वर्ग फुट से बड़ा पक्का मकान (कच्ची बस्तियों को छोड़कर) होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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खाद्य सुरक्षा के लिए कौन पात्र है?

NFSA के लिए कौन पात्र है? – खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति और परिवार पात्र माने जाते हैं:
  1. वृद्धजन, एकल नारी और विधवा:
    • वृद्धावस्था पेंशन पीपीओ प्राप्त व्यक्ति
    • विधवा एवं एकल महिलाएं
  2. विशेष सामाजिक वर्ग:
    • पालनहार योजना के लाभार्थी
    • श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक
    • गैर सरकारी सफाईकर्मी
    • शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं और स्ट्रीट वेंडर्स
  3. स्वास्थ्य एवं पुनर्वास श्रेणियां:
    • कुष्ठ रोगी या सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति
    • बहुविकलांग या मंद बुद्धि वाले व्यक्ति
    • जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी
  4. शहरी और ग्रामीण वर्ग:
    • कचरा बीनने वाले परिवार
    • साइकिल रिक्शा चालक और कुली (पोर्टर)
    • सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अंतवासी
    • कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
  5. कृषि और श्रम वर्ग (ग्रामीण क्षेत्र):
    • भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान परिवार
    • मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले मजदूर परिवार
  6. अन्य विशेष पात्रता:
    • कानूनी रूप से विमुक्त बंधुआ मजदूर
    • आस्था कार्डधारी परिवार

आवेदन फॉर्म भरने से सम्बंधित विडियो –

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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की साइट कब चालू होगी?

आपको बता दें 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना की वेबसाइट चालू हो चुकी है। अब आप राशन कार्ड नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

राजस्थान में नया राशन कार्ड कैसे बनेगा?

राजस्थान में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें और आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, मुखिया का फोटो आदि दस्तावेज संलग्न करें। सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के बाद आवेदन अपने वार्ड के पार्षद, सरपंच या तहसीलदार के पास जमा करें। सत्यापन के बाद, पात्रता सुनिश्चित होने पर आपका राशन कार्ड लगभग एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

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