khadi gram udyog loan: UP सरकार दे रही खादी ग्राम उद्योग बिजनेस लोन

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khadi gram udyog loan: क्या आप यूपी खादी ग्राम उद्योग बिजनेस लोन की जानकारी चाहते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत सरकार खादी तथा कुटीर उद्योगों के लिए काफी कम ब्याज दरों व आसान शर्तों पर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें. आगे हम आपको UP Khadi Gram Udyog online के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.

khadi gram udyog loan 2024 –

वर्तमान समय में बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इस समस्या से निपटने का एक ही उपाय है -स्वरोजगार. कई युवा स्वरोजगार या अपना व्यवसाय शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन पूंजी के अभाव में शुरू नहीं कर पाते हैं. इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्राम उद्योग बिजनेस लोन स्कीम की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के युवाओं को खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है. इस ऋण के ब्याज पर सरकार सब्सिडी भी देती है.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग के समग्र विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का भी गठन किया गया है. प्रदेश के ऐसे युवा जो अपना रोजगार शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके के लिए यह एक सुनहरा अवसर है. आगे हम आपको khadi gram udyog loan के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया Step by Step बताएंगे.

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पात्रता व शर्तें –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक पहले से कोई बड़ा बिजनेस या सरकारी नौकरी न कर रहा हो.
  • परंपरागत कारीगर जो अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी UP Khadi Gram Udyog Loan योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • 10+2 में व्यवसायिक शिक्षा में ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लोन देने में प्राथमिकता दी जाएगी.
  • दैनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्यमों को ऋण देने में वरीयता दी जाएगी.
  • कुल लाभार्थियों का न्यूनतम 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से होंगे.

आवश्यक दस्तावेज –

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आवासीय प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • आरक्षित वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (If Applicable)
  • पूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र (If Applicable)
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजनेस प्रोजेक्ट समरी (सारांश)
  • ईकाई स्थान का प्रमाण-पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित)

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आवेदन प्रक्रिया –

अगर आप खादी ग्राम उद्योग बिजनेस लोन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नीचे बताए गए Steps को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन फॉर्म भरें :-

  • Step-1 : सबसे पहले उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upkvib.gov.in पर जाएं.
  • Step-2 : इस वेबसाइट के होमपेज पर “ऑनलाइन सेवाएं” सेक्शन में “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के ऑप्शन पर क्लिक करें.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

  • Step-3 : अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, यहां आप योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ सकते हैं. इसी पेज पर “ऑनलाइन आवेदन..” के लिंक पर क्लिक करें.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

  • Step-4 : अब यहां मांगी गई सभी जानकारियां (आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम आदि) अच्छी तरह से भरकर Registation प्रोसेस पूरा करें. 

khadi gram udyog loan

  • Step-5 : Registration होने के बाद आपके मोबाईल नंबर पर User ID & Password प्राप्त होगा, जिससे पुनः Login Page पर जाकर लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

UP Khadi Gram Udyog Loan योजना

आवेदन फॉर्म भरने के बाद 15-30 दिनों का इंतजार करें. अगर आपका आवेदन फॉर्म सेलेक्ट होता है, तो आपको सूचित किया जाएगा. इसके बाद बैंक जाकर बाकी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, फिर आपको खाते में UP Khadi Gram Udyog Loan योजना की राशि भेज दी जाएगी.

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यूपी खादी ग्राम उद्योग बिजनेस लोन योजना के लाभ –

  • अगर आप बेरोजगार हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो Khadi Gram Udyog Loan योजना आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है.
  • खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत सरकार लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है, जिस पर सब्सिडी भी दी जाती है.
  • सामान्य वर्ग के आवेदक मात्र 4% वार्षिक ब्याज पर लोन ले सकते हैं, जो अन्य बिजनेस लोन की तुलना में काफी कम है.
  • आरक्षित श्रेणियों जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों के लिए ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जाती है.
  • इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के आवेदकों को प्रोजेक्ट की कुछ लागत का 90% तथा आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को प्रोजेक्ट लागत का 95% तक लोन मिलता है.
  • यह योजना उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है.

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